समस्तीपुर-लॉकडाउन को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया नई गाइडलाइंस, पढ़िए पूरी खबर

समस्तीपुर-लॉकडाउन को लेकर जिलाधिकारी ने 1अगस्त से 16 अगस्त तक लगाए गए लाँकडाउन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए है। समस्तीपुर जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइंस में बताया है की शनिवार एवं रविवार को रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी का भी संचालन नहीं किया जाएगा। पहले जैसे नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा (अतिआवश्यक कार्य को छोड़कर)।

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अस्पताल,दवा, दुध की दुकान, होटल एवं रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि अतिआवश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को बंद रहेगा। लाँकडाउन के समयावधि में कोई भी शाँपिंग-माँल्स नहीं खोला जाएगा। जिले के कन्टेनमेंट जोन मे अतिआवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

इसके अलावे राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया लॉकडाउन के दिशा निर्देश भी लागू रहेंगे।
जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी, सीओ, बीडीओ समेत सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को कड़ाई से लॉकडाउन के सभी दिशा निर्देशों को पालन करवाने का आदेश जारी किया है।

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