The Plurals Party का रजिस्ट्रेशन निर्वाचन आयोग ने किया स्वीकृत, दिया पॉलिटिकाल पार्टी का दर्जा, आज से प्रभाव में

The Plurals Party: बिहार में पुष्पम प्रिया चौधरी के द्वारा नवगठित प्लूरल्स पार्टी का रेजिस्ट्रैशन अभी तक अटका हुआ था। जिसके संबंध में आज 13 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने एक आवेदन जारी करते हुए ये बताया है की आज 13 अक्टूबर 2020 से प्लूरल्स पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जा रहा है। जिससे प्लूरल्स पार्टी के कार्यकर्ताओ में काफी खुसी का माहौल है।

The Plurals Party के रेजिस्ट्रैशन के लिए 22 जून 2020 को ही आवेदन दे दिया गया था लेकिन कुछ समस्या के कारण रेजिस्ट्रैशन पूरी नहीं हो पाई थी। जिसकों लेकर चुनाव आयोग ने आज पार्टी प्रेसीडेंट के नाम से आवेदन जारी करते हुए बताया है की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत प्लूरल्स पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में दर्जा दिया जा रहा है। जो की 13 अक्टूबर से प्रभाव में होगा।

निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया है की उक्त आवेदन में दिए गए / समाहित किए गए कथनों / औसत के समर्थन में उत्पादित दस्तावेज और उक्त के संबंध में पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 08.10.2020 को प्रस्तुत किए गए आवेदन और विधिवत The Plurals Party के पंजीकरण के संबंध में की गई आपत्तियों पर विचार किया गया। अंत में उक्त आपत्तियों का कोई कमी नहीं पाया गया इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत प्लूरल्स पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया है और ये 13.10.2020 से प्रभावी है।

आयोग के द्वारा जारी की गई प्लूरल्स पार्टी का पंजीकरण नंबर 56/069/2020-2020/PPS-I है।
जैसा की जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A की उपधारा (9) में प्रदान किया गया है की पार्टी अपने नाम, प्रमुख में किसी भी परिवर्तन में देरी किए बिना आयोग को सूचित करेगी। पार्टी की रेजिस्ट्रैशन स्वीकृत होने पर

पुष्पम प्रिया चौधरी ने सोशल मीडिया के द्वारा अंततः….अभी समर शेष है! “सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः लिखते हुए अपने आवेदन की कॉपी को शेयर कर जानकारी दी है।

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