मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26: खुद का बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका, आवेदन पोर्टल खुला, जानें पूरी जानकारी
पटना/बिहार: यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कल यानी 25 फरवरी 2026 से इसका ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
नीचे इस योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई है:
एक नज़र में योजना की जानकारी
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
| वित्तीय वर्ष | 2025-26 |
| लाभार्थी | राज्य के युवा, महिलाएँ, एससी/एसटी और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) |
| सहायता राशि | ₹10 लाख तक (₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ब्याज मुक्त/न्यूनतम ब्याज ऋण) |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- आवेदन शुरू होने की तिथि एवं समय: 25 फरवरी 2026, अपराह्न 03:00 बजे से
- आवेदन की अंतिम तिथि एवं समय: 15 मार्च 2026, अपराह्न 05:00 बजे तक
नोट: अंतिम समय में सर्वर पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लें।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इसके तहत नया उद्यम (Business/Manufacturing Unit) स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कुल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस 10 लाख रुपये में से 50% राशि (यानी 5 लाख रुपये) सब्सिडी (अनुदान) के रूप में दी जाती है, जिसे वापस नहीं करना होता है।
- बाकी 50% राशि (5 लाख रुपये) लोन के रूप में दी जाती है, जिसे 84 आसान किस्तों में चुकाना होता है (महिलाओं और SC/ST के लिए यह पूरी तरह ब्याज मुक्त होता है, जबकि अन्य के लिए मात्र 1% ब्याज दर लागू होती है)।
- परियोजना सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- मूल निवास: आवेदक संबंधित राज्य (मुख्यतः बिहार) का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदन के समय आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: आवेदक कम से कम 10+2 (इंटरमीडिएट), आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
- संस्था का स्वरूप: यह योजना केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए है। आवेदक का अपना चालू बैंक खाता (Current Account) फर्म के नाम पर होना चाहिए (आवेदन स्वीकृत होने के बाद)।
- वर्ग: आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), महिला या युवा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी तैयार रखें:
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ
- हस्ताक्षर (Signature) की स्कैन कॉपी
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (10वीं और 12वीं/ITI/डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट)
- बैंक स्टेटमेंट / रद्द किया हुआ चेक (Cancel Cheque)
आवेदन कैसे करें? (Application Process)
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप इन आसान चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
- नया पंजीकरण (Registration): होमपेज पर “पंजीकरण करें” विकल्प पर क्लिक करें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अन्य बुनियादी जानकारी दर्ज करके खुद को रजिस्टर करें।
- लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP या पासवर्ड आएगा। उसकी मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।
- फॉर्म भरें: आवेदन पत्र में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और प्रस्तावित उद्योग की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को निर्धारित साइज़ और फॉर्मेट (PDF/JPG) में अपलोड करें।
- सबमिट और प्रिंट: फॉर्म का एक बार प्रीव्यू (Preview) देखकर जांच लें कि सभी जानकारियां सही हैं। इसके बाद फॉर्म को ‘Submit’ करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी एक प्रिंट कॉपी निकाल कर रख लें।
अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की दिशा में यह सरकार की एक बेहद शानदार पहल है। यदि आप पात्रता पूरी करते हैं, तो इस अवसर को हाथ से न जाने दें।



