उजियारपुर थानाध्यक्ष के द्वारा FIR की रिपोर्ट 24 घंटे के बदले 71 घंटे बाद कोर्ट में सौपने के कारण कोर्ट ने सपष्टीकरण की मांग की है। FIR की रिपोर्ट विलबं से कोर्ट में जमा करने को लेकर दलसिंहसराई न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उजियारपुर थानाध्यक्ष को सपष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।
मामला को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक(SP) ने उजियारपुर थानाध्यक्ष(SHO) से कई कांडों का जिक्र करते हुए ये निर्देश दिया है की की कारण से 24 घंटे के बदले विलंब से 71 घंटे बाद कोर्ट में FIR की रिपोर्ट को जमा किया गया है?
नियम के अनुसार किसी भी FIR की रिपोर्ट कोर्ट में 24 घंटे की अंदर जमा करने का प्रावधान है जिसके कारण थानाध्यक्ष को ये निर्देश दिया गया है की 2 दिनों के अंदर न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।
source: Prabhat khabar