Digital Rape Case in Noida: डिजिटल रेप क्या है? क्या यह इंटरनेट की दुनिया में हमला करने जैसा है? आरोपी को हुई उम्र कैद की सजा
Digital Rape Case in Noida: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है जहां एक डिजिटल रेप के 65 वर्षीय आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही ये दो शब्द डिजिटल रेप (digital rape) सुनने के बाद सभी लोग सोच में पड़े हुए की ये डिजिटल रेप कैसे हो सकता है। डिजिटल रेप की घटना के बाद ये दो शब्द लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए जानते है पूरा मामला क्या है।
Digital Rape Case in Noida: डिजिटल रेप का पूरा मामला
डिजिटल रेप को समझने के लिए आपको इस पूरे मामले को पहले समझना होगा उसके बाद इसका मतलब आप आसानी से समझ सकते है। यह मामला 21 जनवरी 2019 की है जब 65 वर्षीय अकबर अली नाम का एक शख्स अपने शादी शुदा बेटी से मिलने पश्चिम बंगाल से नोएडा के एक गाँव में आया था। जहां पर पड़ोस में रहने वाली एक 03 वर्षीय बच्ची पर उसकी नियत बिगड़ गई।
जिसके बाद ये अकबर अली नाम का शख्स उस बच्ची को पास बुलाने के लिए उसको टॉफी एवं तरह तरह के चीजों से अपनी ओर लुभाने लगा। इसी तरह एक दिन इस शख्स ने उस बच्ची को बहला फुसलाकर उस बच्ची को अकेले में ले गया और वहाँ पर उसने उस बच्ची के साथ डिजिटल रेप (digital rape) की घटना को अंजाम दिया।
बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुन दौड़ पड़े पड़ोसी
डिजिटल रेप के दौरान जब बच्ची को दर्द हुई तो उसकी चीखे निकल गई जिसके बाद आस पास के पड़ोसी आवाज की ओर दौड़ पड़े। जब तक लोग उस बच्ची के पास गई तब तक Digital Rape का आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। इस तरह की घटना को अंजाम देने से लोग हक्के बक्के रह गए। जब घटना के बारे में बच्ची के परिजनों को मालूम चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने इस घटना की शिकायत पुलिस से कर दी।
मेडिकल टेस्ट के बाद digital rape के आरोपी को दबोचा
शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाया जिसमें डिजिटल रेप की पुष्टि की गई जिसके बाद आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ़्तारी के बाद आरोपी द्वारा हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई जिसे खारिज कर दिया गया।
Digital Rape Case के आरोपी को 50 हजार जुर्माना के साथ उम्र कैद
30 अगस्त, 2022 को मामले की सुनवाई सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में हुई और कोर्ट ने इस केस में आरोपी को सजा की घोषणा की। 65 वर्षीय अली को पॉक्सो एक्ट और IPC की धारा 375 के तहत उम्र कैद की सजा, एवं 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
What is digital Rape? डिजिटल रेप क्या है?
डिजिटल रेप दो शब्दों से मिल कर बना है जिसमें डिजिट का अर्थ अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली या शरीर के अन्य अंग होते है एवं रेप का अर्थ बलात्कार होता है। तो कुल मिलकर अगर इसका मतलब निकली जाए तो आप समझ सकते है की यदि कोई व्यक्ति अगर किसी महिला, लड़की या बच्ची को हाथ या पैरों की उंगलियों से उसके मर्जी के खिलाफ उसके प्राइवेट पार्ट को छेड़खानी करता है तो उसे डिजिटल रेप माना जाएगा। डिजिट का अर्थ अंक भी होता है लेकिन यह पर इसका अर्थ अंग होता है। इस तरह के यौन उत्पीड़न के लिए भारत और भारत के बाहर भी सख्त कानून बनाया गया है। read more