School Reopen Guidelines: 15 अक्टूबर से खोली जा सकेगी सभी शिक्षण संस्थान, फैसला राज्य सरकार के ऊपर!
School Reopen Guidelines: आज 30 सितंबर को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अनलॉक 5 के गाइड्लाइनस को जारी कर दिया गया है एवं 15 अक्टूबर से इसे देशभर में लागू किया जाएगा। वही स्कूल, कॉलेज, एवं अन्य शिक्षण संस्थान को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर सौपी है।
अब राज्य सरकार अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने पर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने के लिए बच्चे के परिजनों की सहमति आवश्यक होगी बिना सहमति के कोई भी शिक्षण संस्थान किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते है।
जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), शिक्षा मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर, गृह मंत्रालय (एमएचए) के परामर्श से कॉलेजों / उच्च शिक्षा संस्थानों के उद्घाटन के समय पर निर्णय ले सकता है। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
वही अनलॉक 5 के अंतर्गत 1 अक्टूबर से देशभर में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूलों और मनोरंजन पार्क इत्यादि को खोलने की छूट मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्ते को रखी गई है जिसका पालन करते हुए लोग अनलॉक 5 का पूरा उपयोग कर सकते है।
- 50% क्षमता के साथ ही सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूलों और मनोरंजन पार्क खोली जा सकती है।
- सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों में पहले 100 लोगों को शामिल करने की छूट दी गई थी लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद से इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है।
- बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिसन करने की इजाजत होगी।
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