बिहार के वोटर आज ही कर लें यह काम, नहीं तो लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम, आखिरी तिथि 26 जुलाई
बिहार में इसी वर्ष विधान सभा चुनाव होने वाले हैं भले ही अभी तारीखों की ऐलान नहीं कि गई है लेकिन अभी से ही बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बिहार में हर जगह पर चुनाव के चर्चे हो रही है और बिहार में चुनावी तापमान बढ़ने लगा है अगर आप भी बिहार के वोटर हैं और इस बार बिहार विधान सभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको आज ही एक जरूरी काम कर लेना होगा नहीं तो आपका नाम मत दाता सूची से हटा दिया जाएगा।
मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025
विशेष मतदाता पुनरीक्षण में जिन लोगों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ सका है, उन्हें अपना नाम जुड़वाने का अवसर मिल रहा है। इसके साथ ही पहले से मतदाता सूची में दर्ज नाम का भी सत्यापन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे बिहार में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। जिसमें सभी निर्वाचकों को दावा आपत्ति देना होगा जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं।
घर घर जाकर बीएलओ कर रहे है ये काम
सभी बूथ स्तर पर बीएलओ को निर्देश दिया गया है, जहां मतदाता दावा आपत्ति कर सकते हैं। सभी मतदाताओं को सत्यापन के लिए गणना प्रपत्र भरना होगा और बीएलओ घर-घर जाकर लोगों को प्रपत्र देंगे लोग चाहे तो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या सत्यापन को लेकर बनाए गए केंद्र पर जाकर भी प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। पुनरीक्षण के दौरान लोगों को 11 तरह के दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें से जन्म के आधार पर इसे तीन भागों में बाटा गया है। जिसमें सभी 11 दस्तावेज जमा करने कि आवश्यक नहीं है, आपको केवल वही दस्तावेज देने है जो आपके लिए लागू होता है।
ये है 11 दस्तावेज जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है-
- केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/ पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)
- सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा भारत में 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो)।
- राज्य/स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर।
- सरकार का कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
अगर आपका जन्म भारत में 01 जुलाई 1987 के पहले हुआ है तो-
ऊपर के लिस्ट में से अपना जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध करवा सकते है।
अगर आपका जन्म भारत में 01 जुलाई 1987 और 02 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो-
- ऊपर के लिस्ट में से अपना जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवा सकते है।
- पिता या माता की जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध करवा सकते है।
अगर आपका जन्म भारत में 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो-
- अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दी गई सूची में से कोई भी एक दस्तावेज़ उपलब्ध करवा सकते है।
- पिता के जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दी गई सूची में से कोई भी एक दस्तावेज़ उपलब्ध करवा सकते है।
- माता की जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दी गई सूची में से कोई भी एक दस्तावेज़ उपलब्ध करवा सकते है।
- यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय के उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध करवा सकते है।
अगर आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है (विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)
अगर आपने पंजीकरण/नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें)
पुनरीक्षण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण तिथियाँ-
- गणना प्रपत्र भरने कि तिथि – 25 जून से 26 जुलाई 2025
- मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन कि तिथि – 01 अगस्त 2025
- दावे और आपत्तियों कि तिथि – 01 अगस्त से 01 सितंबर 2025
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कि तिथि- 30 सितंबर 2025