बिहार विधानसभा चुनाव 2020: कोरोनाकाल में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई नियमों में परिवर्तन किया है जिसमें चुनाव के दौरान की जाने वाली प्रचार भी शामिल है। निर्वाचन आयोग के नए नियम के अनुसार डोर टू डोर चुनाव प्रचार या घर-घर जाकर प्रचार करने के समय अधिकतम 5 व्यक्तियों के शामिल होने की ही छूट मिलेगी सुरक्षाकर्मी को छोड़कर। रोड शो के दौरान अधिकतम 05 गाड़ियां उपयोग करने की अनुमति दी गई है। उम्मीदवार इससे ज्यादा गाड़ियों के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे।
रोड शो के दौरान काफिलों के बीच न्यूनतम 30 मीटर की दूरी बनाकर ही प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसकी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि के द्वारा दी गई है। मंगलवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हाल में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कुमार रवि ने कहा है की सभा आयोजन के लिए वैसे जगहों का चयन किया जाना है जहां पर सामाजिक दूरी बनाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो एवं आवाजाही की व्यवस्था सरल हो।
ऐसे स्थलों पर गोल घेरा लगाकर चिन्हित किया जाएगा एवं भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं रखा जाएगा। Covid-19 के दिशा निर्देशों को पालन करवाने के लिए सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आयोजन स्थल पर आयोजनकर्ता मास्क, सैनेटाईजर, और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करवा कर रखेंगे। 80 साल से साल से अधिक उम्र वाले जो मतदाता होंगे उन्हे पोस्टल वैलेट द्वारा मतदान करवाया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर कहा है की covid-19 के संबंध में जारी की गई दिशा निर्देशों को पालन करवाना अनिवार्य है। नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के सामने केवल 02 व्यक्ति को ही उपस्थित होने की अनुमति रहेगी एवं अधिकतम 02 वाहन उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। सभी व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा एवं चुनाव से एक दिन पहले मतदान केंद्र को सैनेटाइज करवाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर इवीएम एवं विविपैट की जानकारी एवं सभी प्रशिक्षणार्थियों को सेक्टर पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी दे दी गई है।