समस्तीपुर: पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई को जानलेवा हमला करने के जुर्म में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 15 हजार आर्थिक दंड
समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई लालबाबू सिंह को आर्म एक्ट एवं जानलेवा हमला करने के मामले में 09 सितबंर 2021 को व्यवहार न्यायालय ने दोषी करार दिया था। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय एडीजे-3 की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जिसके बाद आज 13 सितंबर को फिर से सुनवाई की गई और पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को न्यायालय ने 05 वर्ष की कैद एवं 15 हजार रुपए का आर्थिक दंड देने का फैसला सुनाया है।
विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह के बारे में बताया जाता है की 4 जून 2000 को विभूतिपुर थाना क्षेत्र में शिवनाथपुर गांव में सीपीएम के नेता ललन सिंह CPM Leader Lalan Singh को एक शादी समारोह से लौटने के क्रम में विधायक अपने भाई के साथ मिलकर इनके उपर गोलीबारी कर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में ललन सिंह के हाथ का अंगुली ग्वानी पड़ी थी। अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
सोमवार 13 सितंबर 2021 को समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायधीश प्रणब कुमार झा ने पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई लाल बाबू सिंह को कांड संख्या 62/2000 में दोषी होने के करण आईपीसी की धारा 323( साधारण मार-पीट), 324(साधारण मार-पीट के दौरान घातक हथियार से जख्मी करना), 341(गलत तरीके से रोकना), एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में 05 साल की सजा सुनाई है एवं 15 हजार रुपए की आर्थिक दंड की घोषणा की है। कोर्ट के इस फैसले से ललन सिंह काफी खुश दिखे एवं बताया की एक कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट है और उन्हे न्याय मिला है। उन्होंने बताया की एक दबंग व्यक्ति जो कभी जेल नहीं गया, पिछले 21 वर्षों से ये पैसा एवं पैरवी के बल पर बचता गया उसे कोर्ट ने आज न्याय किया है।