
आज सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी, डी०सी०एल०आर०, प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी,नगर कार्य०पदा० द्वारा उल्लंघन करने वाले सभी लोगों पर 50 रुपया प्रति व्यक्ति जुर्माना लगाया गया साथ ही उनलोगों को मास्क भी दिया गया। उन्हे कोरोना से बचने के लिए सलाह भी दिया गया की जब भी घर से बाहर निकले तो फेस मास्क पहन कर निकले।
समस्तीपुर जिलाधिकारी ने 6 जुलाई को ही नोटिस जारी कर सभी लोगों को सूचित कर दिया था की कोरोना केसेस में लगातार वृद्धि होने के कारण एक नया नियम का प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत यदि आप बिना फेस मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर जाते है या काम पर जाते है या फिर कहीं बाहर घूमने जाते है तो इस दंडनीय अपराध माना जाएगा।
उन्होंने निर्देश में साफ साफ बता चुके है की सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर मास्क/फेस कवर नहीं पहनने पर बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली,2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके उल्लंघन होने पर ₹50/-जुर्माना किया जाएगा। साथ ही आपको 2 फेस मास्क दिया जाएगा।
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