National

New Income Tax Rules: 20,000 का होटल बिल या 1 लाख से अधिक के ज्वेलरी खरीद की देनी होगी सूचना

New Income Tax Rules: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त गुरुवार को ट्रैन्स्पैरन्ट टैक्सैशन प्लेटफार्म की शुरुआत की है। टैक्सैशन का दायरा, फेसलेस असेस्मन्ट तथा रिटर्न दाखिला एवं टैक्स सुधार करने का घोषणा किया गया है। सरलता और पारदर्शिता लाने के लिए तमाम तरह के लेनदेन की थ्रेसहोल्ड (न्यूतम सीमा) घटाने का फैसला किया है।

New Income Tax Rules

प्रधानमंत्री के अनुसार ऐसा करने से लक्ष्य टैक्स आधार को बढ़ाया जा सकता है एवं इसकी चोरी टैक्स की चोरी को रोकी जा सकती है। इस नए नियम के बाद यदि आप कोई व्हाइट गुड्स खरीदते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स चुकाते हैं या मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और होटल बिल का बिल भरते हैं तो बिलर को इसकी सूचना सरकार को देनी पड़ेगी साथ ही आपके ये सारे खर्चे फॉर्म-26AS में नोट किए जाएंगे।

New Income Tax Rules: इसके फायदा क्या होंगे

अमित पटेल ने बताया है कि सरकार ने ब्लैकमनी को बाहर निकालने के लिए इस नए कानून की शुरुआत की है। साथ ही कुछ खास तरह के लेनदेन और खऱीद-बिक्री की सूचना देना जरूरी कर दिया है। आकड़ों आंकड़ों पर ज्यादा निर्भर रह कर जांच के अंतर्गत आने वाले लोगों की संख्या कम करने की कोशिश की प्रयास किया जा रहा है। इस नए नियम के कारण सरकार का मानना है की इससे करदाता को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा।

अब देखना ये है कि ये प्रावधान लागू कैसे होते है और क्या इससे व्यक्तिगत करदाता का कम्प्लायंस बोझ बढ़ेगा तो नहीं। लेकिन जून 2020 से करदाताओं को इस तरह की कई नोटिस दिया जा चुका है जिसमें कहा गया है कि इस बात की पुष्टि करें कि उन्होंने कुछ खास उच्च मूल्य वाले लेनदेन किए है या नहीं।

वर्तमान समय में सक्रिय नियम क्या है

वर्तमान समय में 30 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खऱीद, शेयरों बजार में किया गया 10 लाख रुपये का निवेश, म्यूचुअल फंड, डीमैट, क्रेडिट कार्ड और फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत 10 लाख रुपये से ज्यादा के लेन-देन की सूचना सरकार को देनी पड़ती है।

New Income Tax Rules: इन ट्रांजैक्शनों की जानकारी देनी होगी सरकार को

अब से यदि आप 20 हजार से ज्यादा का इश्योरेंस या होटल बिल पे करते है या फिर जीवन बीमा पर 50,000 रुपये से ज्यादा खर्च करते है तो इसकी जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। कुछ नियमों की घोषणा 1 फरवरी 2020 को पेश बजट में पहले ही कर दी गई थी। परंतु अब इसके औपचारिक कार्यान्वयन की घोषणा की गई है।

अब बैंकों में कैश जमा की लिमिट बचत खातों के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख और करंट खाता के लिए 50 लाख कर दिया गया है। लेकिन यदि आप 30 लाख रुपये या इससे अधिक का बैंकिंग लेनदेन करते हैं तो आपको टैक्स रिटर्न दाखिल करवाना होगा, चाहे आपके इस लेनदेन की सूचना टैक्स डिपार्ट्मन्ट को भेजी गई हो या ना भेजी गई हो ये मायने नहीं रखता।

Read More

Like & Follow for latest Updates| सस्ते रेट में यहाँ पर विज्ञापन के लिए संपर्क करें या व्हाट्सप्प करें: +918674830232

टेलीग्राम चैनल से जुडने के लिए यहां क्लिक करे


Show More
Back to top button
बिहारी लड़के का ब्रश करते हुए गाना “दिल दे दिया है” रातोंरात सोशल मीडिया पर हुआ वाइरल क्या आपके बच्चा होली पर निबंध लिखना चाहते है और नही आ रहा तो यहां देखें 20 और शहरों में शुरू हुई Jio True 5G Services, देखे आपके शहर में हुआ या नहीं Wedding viral pics: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की अनदेखी हॉट वेडिंग पिक्स नहीं रही अब इस दुनिया में फितूर‘ और ‘कहानी -2’ की अभिनेत्री तुनिषा शर्मा Surya Grahan 2022: अक्टूबर में सूर्य ग्रहण व ग्रहों का अजीब योग, इन राशियों के लोग रहें सावधान Gandhi Jayanti Quote 2022: बापू के ये विचार आपके जीवन में करेंगे बड़ा बदलाव M से शुरु होने वाले बेबी गर्ल का लेटेस्ट नाम और मीनिंग Sakshi Malik’s hot photoshoot wearing a silver backless dress, photos getting viral Avneet Kaur’s boldness blows her senses again at the age of 20. Anjali Arora MMS: Kaccha badam girl’s top 10 hot photo shoots Simple Job Earn Rs 20-30,000 per month Work From Home Top 10 tourist places in India, You should visit here The Inda’s first indigenous warship INS Vikrant will challenge China Priyanka Chopra Jonas shares a heartwarming glimpse of daughter Jamshedpur Flood Bagbera colony Kharkai River This vulnerability allowed hackers to access each factor of your MacOS FIFA has banned the All India Football Federation Will Smith and Jada Smith seen together for the first time since Oscars slap incident Want to Remove “Glance” Permanently?

Adblock Detected

Please turn off your Adblocker to proceed.