Unlock 4.0 Guidelines: भारत सरकार ने अनलॉक-4 के लिए 29 अगस्त शनिवार की शाम को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई जारी की गई गाइड्लाइन 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। अनलॉक 4 के अंतर्गत 7 सितंबर से क्रमवार मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। वही 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे जिसमें अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

Unlock 4.0 गाइडलाइंस से की जरूरी बातेंः
- कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
- इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी।
- सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी।
- 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी।
- 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।
- 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों, 65 वर्ष से ऊपर के लोगों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बहुत जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति रहेगी।
- राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी : भारत सरकार
- कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे।
Unlock 4.0 Guidelines: शिक्षण संस्थान को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अर्थात जब तक सरकार के तरफ से शिक्षण संस्थान के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जाती तब तक सभी शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे सिर्फ बच्चों के लिए। शिक्षक अपना 50% स्टाफ के साथ विद्यालय में कार्य कर सकते है।
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