समस्तीपुर: जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म्स एक्ट में दोषी करार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल
समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय एडीजे-3 की कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार 09 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
जदयू पूर्व विधायक रामबालक सिंह के बारे में बताया जाता है की 4 जून 2000 को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह CPM Leader Lalan Singh के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 4 जून 2000 की शाम सीपीएम नेता ललन सिंह किसी शादी समारोह से वापस अपने घर जा रहे थे। उसी क्रम में बाइक से पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई ने ललन सिंह पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था।
गोलीबारी की इस घटना में ललन सिंह के हाथ में काफी चोटें आईं थी। जिसके कारण डॉक्टर को उनका हाथ तक काटना पड़ गया था। अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक रामबालक सिंह को अगले सुनवाई तक उन्हे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा जिसमें बताया जा रहा है कि इस मामले में उन्हें अधिकतम 7 साल और न्यूनतम 3 साल तक की सजा सुनाई जाएगी।