विधानसभा चुनाव 2020: सभी प्रत्यासियों एवं राजनीतिक पार्टियों को देना होगा अपना क्रिमिनल रिकार्ड न्यूज पेपर में, नहीं तो मिलेगा नोटिस
बिहार विधानसभा चुनाव 2020: इस बार की विधानसभा चुनाव कुछ अलग दिखने वाली है क्योंकि इस बार सभी प्रत्ययसियों को अपनी क्रिमिनल रिकार्ड को सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जनता को बहुत ही सहूलियत होगी की वो एक अच्छा और बेदाग नेता को अपना जनप्रतिनिधि चुन सके। सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार सभी राजनीतिक पार्टियों को एवं प्रत्यासियों को अपना सभी क्रिमिनल रिकार्ड को लोकल समाचार पत्र, राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं टेलीविजन पर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनको नोटिस दिया जाएगा और सुप्रीमकोर्ट के आदेश का बहिष्कार करने का मुकदमा भी चलाया जाएगा।
समस्तीपुर जिलें के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज प्रेस कान्फ्रेन्स के माध्यम से जानकारी दी है की दूसरे चरण के लिए नामांकन के बाद नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। अब जितने भी प्रत्यासियों ने नामांकन करवाया है उसे अपना क्रिमिनल रिकार्ड का घोषणा पत्र न्यूज पेपर में एवं टीवी में देना होगा। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है की प्रत्यासियों को इस प्रकार अपना क्रिमिनल रिकार्ड की घोषणा पत्र नाम वापसी के बाद 3 बार अखबार में और टीवी चैनल में प्रकाशित करवाना होगा। अन्यथा उन्हे आदेश के अवहेलना करने की नोटिस भेजी जाएगी।
सुप्रीमकोर्ट के इस नए नियम से लोग जितने भी अपराधी नेता होंगे उनका छवि अपने आप जनता के बीच में खराब हो जाएगा। नतीजा ये होगा की लोग ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि कतई नहीं चुनेंगे। साथ ही साथ जनता को ये भी पता चलेगा की हम जिसे अपना प्रतिनिधि चुन रहे है वो वाकई में हमारे जनप्रतिनिधि बनने के लायक है या नहीं। जिलाधिकारी के अनुसार दूसरे चरण में समस्तीपुर के 05 विधानसभा के लिए चुनाव होना उससे पहले जितने भी प्रत्यासी है उन सभी को 3 बार 23 अक्टूबर तक, 28 अक्टूबर तक, एवं 1 नवंबर तक न्यूज पेपर एवं टीवी चैनल में अपना आपराधिक रिकार्ड का घोषणा पत्र देना है।